दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2026 को सुनवाई की। राजपाल यादव के वकील ने कहा कि वे 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ कहा कि रकम डिमांड ड्राफ्ट से जमा होनी चाहिए। कोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक की समय सीमा दी। समय पर डीडी जमा कर दी गई। इसके बाद उनकी रिहाई तय हो गई।
क्या मामला करोड़ों के कर्ज से जुड़ा है?
यह मामला मूल रूप से 5 करोड़ रुपये का था। ब्याज और अन्य कारणों से रकम बढ़कर करीब 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। पहले ही 2.5 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके थे। इसमें 25 लाख और 75 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट शामिल थे। अब 1.5 करोड़ और जमा किए गए। कुल भुगतान की राशि और बढ़ गई है।
क्यों भेजे गए थे तिहाड़ जेल?
राजपाल यादव 5 फरवरी 2026 से तिहाड़ जेल में थे। पुराने कोर्ट आदेश का पालन न करने पर उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। कोर्ट की अवमानना का मामला भी सामने आया था। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। इस दौरान उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई।
क्या परिवारिक कारण बना आधार?
राजपाल यादव ने भतीजी की शादी में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। शादी 19 फरवरी को होनी है। इसी कारण उन्होंने अंतरिम जमानत की गुहार लगाई। उनके समर्थन में कई फिल्मी हस्तियां भी सामने आईं। अदालत ने शर्तों के साथ राहत दी।
क्या आगे भी चलेगी सुनवाई?
कोर्ट ने साफ किया कि मुख्य मामला जारी रहेगा। यह अंतरिम जमानत है। आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। फिलहाल राजपाल यादव को अस्थायी राहत मिली है। वे परिवार के साथ समय बिता सकेंगे।
क्या बॉलीवुड में खुशी की लहर?
जमानत की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हो गई। कई कलाकारों ने राहत जताई। लंबे समय बाद राजपाल यादव जेल से बाहर आएंगे। यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
























