बिजनैस न्यूज. आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बड़ी खबर: आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बड़ी खबर। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि डेढ़ महीने बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2024-25 या आकलन वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि इस तिथि को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
इसके लिए की गई वृद्धि
सीबीडीटी ने कहा है कि आयकर रिटर्न के फॉर्म में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उनके अनुसार व्यवस्था में बदलाव के लिए और समय की जरूरत है। इसलिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इससे सभी को उचित फाइलिंग में मदद मिलेगी। सामान्य श्रेणी के करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 जुलाई होती है। वेतनभोगियों के अलावा इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं होती। अब वे 15 सितंबर 2025 तक भी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इस तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
सीबीडीटी ने यह कहा
सीबीडीटी ने कहा है कि आकलन वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए अधिसूचित आईटीआर में कुछ संशोधन हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। इन संशोधनों के लिए प्रणाली विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, 31 मई 2025 तक किए गए टीडीएस फाइलिंग का क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देगा। इससे रिटर्न दाखिल करने में लगने वाला वास्तविक समय काफी कम हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और करदाताओं की सुविधा के लिए, कर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 की जा रही है।

























