पंजाब न्यूज़। सूबे के फायर विभाग को अब सभी इमारतों पर फायर टैक्स लगाने का अधिकार होगा। फायर प्रशासन फायर टैक्स पर सेस भी लगा सकता है। फायर डिपार्टमेंट लोगों को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता फीस एकत्र कर सकता है।
राज स्तर पर इमरजेंसी सेवा बनाई गई
विभाग ने राज्य स्तर पर फायर और इमरजेंसी सेवा बनाई है। इसकी अगुवाई स्थानीय सरकारों के विभाग के निदेशक द्वारा की जाएगी, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में तकनीकी अधिकारियों की मदद करेगा। इसके साथ ही कड़ी सजा का भी प्रावधान होगा।
फायर विभाग को शक्ति मिलेगी
बिल फायर अथॉरिटीज के लिए योजनाबद्ध निरीक्षण करने के लिए एक ढांचा बनाता है। फायर अधिकारी किसी इमारत में आग के संभावित खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए आसानी से निरीक्षण करने और निर्देश जारी करने में सक्षम होंगे। बिल फायरफाइटर्स को आग बुझाने के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है।
इसमें फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना और नियम बनाना, बीमा योजना की व्यवस्था, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट्स और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए व्यवस्था और इसकी उल्लंघना पर जुर्माना, समय-समय पर विभिन्न नियम शामिल हैं। समय सूचना देने के प्रबंध शामिल हैं।

























