नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू कर देंगी तो ‘अराजकता’ पैदा हो जाएगी। राज्य में पंचायत चुनाव मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हो गए और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा, “यदि मतदान आज शुरू हो गया है, तो हम इस समय हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? संभवतः उच्च न्यायालय ने स्थिति की गंभीरता को समझा होगा और चुनाव पर लगी रोक हटा ली होगी।”
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, “यदि हम मतदान पर रोक लगाते हैं, तो अराजकता फैल जाएगी, विशेषकर मतदान के दिन।” हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में पंचायत चुनावों की अनुमति देने वाले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली लगभग 1,000 याचिकाएं खारिज कर दीं।

























