नोएडा समाचार: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक विंग के सदस्य ताबिश असगर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशाल राणा नामक एक हिंदू व्यक्ति के रूप में एक हिंदू महिला से शादी करने और बाद में उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।शिकायतकर्ता हिंदू महिला ने 3 दिसंबर 2024 को सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन में विस्तृत पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि ताबिश के साथ उसकी बातचीत चार साल पहले फेसबुक के ज़रिए शुरू हुई थी.
सगाई समारोह में शामिल हुआ
जहां उसने खुद को अमरोहा जिले के राजपूत विशाल राणा के रूप में पेश किया था। उनका ऑनलाइन कनेक्शन व्यक्तिगत मुलाकातों में बदल गया, जिसका समापन 20 दिसंबर 2021 को उनकी सगाई में हुआ। ताबिश अपने भाई के साथ- जिसने खुद को “वासु राणा” बताया था, लेकिन बाद में उसकी पहचान वसीम के रूप में हुई- सगाई समारोह में शामिल हुआ।
वास्तव में ताबिश का भाई वसीम था
इस जोड़े ने 22 फरवरी 2023 को गाजियाबाद में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की, जिसमें शिकायतकर्ता के परिवार और रिश्तेदार शामिल हुए। इसके बाद, ताबिश ने कोर्ट मैरिज का प्रस्ताव रखा, महिला को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ले गया, जहाँ उसे पता चला कि उसकी असली पहचान ताबिश असगर है। इसके अलावा, उसे पता चला कि “वासु राणा” के रूप में पेश किया गया व्यक्ति वास्तव में ताबिश का भाई वसीम था।
जबरन इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही
ताबिश असगर पर पत्नी को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप शिकायतकर्ता ने ताबिश पर अपनी असली पहचान बताने के बाद उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उसने आगे आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो उसने उसकी जान को खतरा बताया। फरवरी 2024 में, महिला गर्भवती हो गई, लेकिन ताबिश ने कथित तौर पर उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। परेशान होकर, वह अपने माता-पिता के घर लौट आई, लेकिन ताबिश ने उसे अपने साथ फिर से रहने के लिए राजी कर लिया।
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए थे
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि कुछ दिन शांति से रहने के बाद ताबिश ने उस पर फिर से इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने इस मामले में पुलिस को सूचित करने की बात कही तो ताबिश उसे अकेला छोड़कर भाग गया। इसके बाद महिला ने नोएडा पुलिस में ताबिश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 20 दिनों के भीतर पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। ताबिश के बार-बार अनुरोध करने पर महिला ने नरमी दिखाई और उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया। उसने ताबिश पर प्रेम विवाह की आड़ में दस्तावेज तैयार करके उसे धोखा देने का भी आरोप लगाया, जो वास्तव में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए थे।
महिला को चोटें आईं
शिकायत में यह भी बताया गया है कि 18 नवंबर 2024 को ताबिश ने उसे उत्तराखंड के रामनगर ले जाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। वहां उसने कथित तौर पर उसे मारने की कोशिश में एक पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप मारपीट हुई और महिला को चोटें आईं। महिला ने अपनी शिकायत में ताबिश के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नोएडा पुलिस ने धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 313 (बिना सहमति के गर्भपात कराना), 506 (आपराधिक धमकी) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ताबिश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

























